सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण लागू करने की याचिका को किया खारिज, जानें क्या बताई वजह

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण लागू की याचिका को लेकर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की। जिसे केंद्र सरकार ने कहा था कि इस साल ओबीसी आरक्षण पर विस्तार करना संभव नहीं है।;

Update: 2020-10-26 09:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 50% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने की।

ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इस साल ओबीसी आरक्षण का विस्तार करना संभव नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, तमिलनाडु में आत्मसमर्पण करने वाली अखिल भारतीय सीटों (AIQ) में चिकित्सा प्रवेश के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर निर्णय लिया गया था। जिस पर हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया था।

कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार केंद्र, राज्य और भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समिति का गठन करे। कोर्ट के इस निर्देश पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इस साल तमिलनाडु में अखिल भारतीय सीटों के तहत मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू करना संभव नहीं है।

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