चुनाव 2019: 100 फीसदी वीवीपैट मिलान की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, प्रशांत भूषण ने किया ट्वीट

लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं और अब 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। लेकिन उससे पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।;

Update: 2019-05-21 06:30 GMT

लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं और अब 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। लेकिन उससे पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 100 फीसदी वीवीपैट मिलान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने पांच से अधिक बूथों के वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग को लेकर आदेश दिए थे। जिसपर काम किया जा रहा है।  

बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को शत प्रतिशत मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया।

वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम की अदला बदली को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस बार ईवीएम हैकिंग नहीं बल्कि ईवीएम की अदला बदली हो रही है। जिस असामान्य तरीके से तथाकथित रिजर्व ईवीएम को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण करार दिया जाता है। 

उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सुरक्षा और नियमित के चुनाव आयोग के साथ समझौता किया जाता है। मतदान के इतने दिनों बाद ईवीएम मशीन को लाया जा रहा है। जिससे अदला-बदली की आशंका बढ़ जाती है।

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