चुनाव 2019: 100 फीसदी वीवीपैट मिलान की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, प्रशांत भूषण ने किया ट्वीट
लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं और अब 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। लेकिन उससे पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।;
लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं और अब 23 मई को वोटों की गिनती होनी है। लेकिन उससे पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 100 फीसदी वीवीपैट मिलान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने पांच से अधिक बूथों के वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग को लेकर आदेश दिए थे। जिसपर काम किया जा रहा है।
Coming down heavily on the petitioner, Justice Mishra, while dismissing the petition, said, "Won't entertain such kind of plea over&over again. We can't come in the way of people electing their representatives." The Justice also termed the move of the petitioner, a "nuisance" PIL https://t.co/bzylpgmaBP
— ANI (@ANI) May 21, 2019
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को शत प्रतिशत मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम की अदला बदली को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस बार ईवीएम हैकिंग नहीं बल्कि ईवीएम की अदला बदली हो रही है। जिस असामान्य तरीके से तथाकथित रिजर्व ईवीएम को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण करार दिया जाता है।
The fear is not #EVMHacking but EVM swapping. The unusual manner in which so called 'Reserve EVMs' are being allowed to transported around by a totally partisan & compromised EC without any security& regular EVMs are brought for storage days after voting, raises fears of swapping
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 21, 2019
उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी सुरक्षा और नियमित के चुनाव आयोग के साथ समझौता किया जाता है। मतदान के इतने दिनों बाद ईवीएम मशीन को लाया जा रहा है। जिससे अदला-बदली की आशंका बढ़ जाती है।
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