शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और पुलिस को नोटिस, नवजात की मौत पर पूछा ये सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन के दौरन 4 महीने के बच्चे की मौत को लेकर केंद्र, राज्य और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है।;
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर बंद सड़क को लेकर कहा कि प्रदर्शन के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। वहीं 4 महीने का बच्चे की मौत को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
बीते एक महीने से ज्यादा समय से शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजात की मौत पर स्वत संज्ञान लेते हुए कहा कि एक 4 महीने का बच्चा कैसे प्रदर्शन कर सकता है।
शाहीनबाग प्रदर्शन मे बच्चे की मौत के मामले मे सुप्रीमकोर्ट ने लिया स्वतः संग्यान। केन्द्र और दिल्ली को जारीकिया नोटिस। कोर्ट ने शाहीनबाग मे प्रदर्शनकारी महिलाओं की ओर से बच्चों के प्रदर्शन के अधिकार की दुहाई पर लगाई फटकार कहा 4 महीने का बच्चा कैसे प्रदर्शन कर सकता है।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) February 10, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 17 फरवरी तक जवाब मांगा है।
कोर्ट ने 30 जनवरी को प्रदर्शन स्थल पर बच्चे की मौत पर संज्ञान लिया। बता दें कि चार महीने के मोहम्मद जहान को लगभग हर दिन उसके माता-पिता शाहीन बाग में विरोध स्थल पर ले जाया करते थे। ठंड लगने की वजह से 4 महीने के जहान की मौत हो गई। भीषण ठंड के संपर्क में आने के बाद 30 जनवरी को भीषण ठंड और भीड़ से उनकी मृत्यु हो गई।