सुप्रीम कोर्ट ने लोन EMI मामले में दी बड़ी राहत, NPA की अवधि दो महीने और बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन की ईएमआई मामले में बड़ी राहत दी है। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो महीने तक किसी भी अकाउंट को बैंक एनपीए घोषित नहीं करेगी।;
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन की ईएमआई मामले में बड़ी राहत दी है। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो महीने तक किसी भी अकाउंट को बैंक एनपीए घोषित नहीं करेगी। बता दें कि लोन मोरेटोरियम मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
क्या है एनपीए
बता दें कि जब किसी बैंक की ईएमआई को तीन महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो बैंक उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर देती है। इसका मतलब होता है कि बैंक उस ग्राहक को अच्छी रेटिंग नहीं देती और फिर दोबारा उस ग्राहक को किसी भी तरह का लोन लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
केंद्र सरकार ने कहा - दो साल तक बढ़ाई जा सकती है ईएमआई की अवधि
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस को देखते हुए लोन मोरेटोरियम की अवधि दो साल आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये फायदा हर सेक्टर के ग्राहकों को नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने इसके फैसले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि RBI ही दो साल की अवधि बढ़ाने के मामले में फैसला करेगी।