ओवैसी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की बेल SC में खारिज, इलाहाबाद HC को दिया 4 हफ्ते का अल्टीमेटम

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को भी खारिज कर दिया है।;

Update: 2022-11-11 10:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के काफिले पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वही कोर्ट ने आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है और कहा है कि मामले की दोबारा सुनवाई के बाद चार हफ्ते में फैसला लें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत देते वक्त कोई कारण नहीं बताया। इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य/चार्जशीट पर भी विचार नहीं किया गया। हम मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर रहे हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय भेज दिया और आरोपी सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर को एक सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा है।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर आत्मसमर्पण की तारीख से चार सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा है। बता दें एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की कार पर उस वक्त हापुड़ इलाके में 3 फरवरी को हमला किया गया था, जब वह राज्य में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे।

पुलिस ने सचिन शर्मा, शुभम गुर्जर और अलीम को इस घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने सितंबर में तीसरे आरोपी आलिम को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। ओवैसी ने अपनी याचिका में आरोपी को मिली जमानत को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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