बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्ज मामलों में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।;
पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ देश के अन्य राज्यों में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 10 अगस्त तक के लिए मामले की सुनवाई की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले से दर्ज और भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों पर यह आदेश लागू होगा। बीती 26 मई को एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा सिर्फ अकेली जिम्मेदार है, जो कुछ देश में हो रहा है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई न की जाए।
एक जुलाई के आदेश के बाद नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियों पर जज सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने एफआईआर और शिकायतों पर एक्शन से बचाया और साथ ही भविष्य में दर्ज होने वाली शिकायतों पर भी राहत दी। नूपुर शर्मा की याचिका पर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र शामिल हैं। साथ ही 10 अगस्त तक नोटिस का जवाब मांगा है।