भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के मंत्री Ponmudy को बड़ा झटका, मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाई 3 साल कैद की सजा
Tamil Nadu Minister Ponmudy: भ्रष्टाचार मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।;
Tamil Nadu Minister Ponmudy: आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार यानी आज डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल जेल और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया और कहा कि मामला बहुत पुराना है और अब मंत्री 73 साल के हैं जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं। इन दोनों ने न्यूनतम सजा का आग्रह किया।
मद्रास हाई कोर्ट द्वारा सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिससे दोषियों को अपील के लिए जाने की इजाजत मिल गई है। 2016 में विल्लुपुरम की एक निचली अदालत ने बरी कर दिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप दोनों आरोपियों के खिलाफ साबित हुआ है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
ये मामला 2006 से 2011 के बीच का है। तब पोनमुडी खनिज मंत्री थे। आरोप है कि पोनमुडी ने खदान लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पोनमुडी पर अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए खनन लाइसेंस प्राप्त करने और तय सीमा से अधिक बालू के उत्खनन करने का भी आरोप है। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
डीएमके नेता ने दी प्रतिक्रिया
इस हफ्ते की शुरुआत में सुनाए गए फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डीएमके नेता सरवनन अन्नादुरई ने कहा कि यह फैसला उच्च शिक्षा मंत्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि हम अपने मंत्री को खो देंगे। सरवनन अन्नादुरई ने यह भी कहा कि अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प बचा हुआ है।