Toolkit Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट निकिता जैकब को तीन सप्‍ताह की अंतरिम जमानत मिली

टूलकिट केस में एक्टिविस्ट निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देने की अनुमति दी है।;

Update: 2021-02-17 07:14 GMT

Toolkit case: टूलकिट केस में एक्टिविस्ट निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देने की अनुमति दी है। बता दें कि एक्टिविस्ट निकिता जैकब दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं थीं। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब दिल्ली पुलिस निकिता जैकब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। 

बताया जा रहा है कि जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया और निकिता जैकब को राहत दे दी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 

निकिता जैकब के वकीलों की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि वे दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है। लेकिन वो सिर्फ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट के खिलाफ अपील कर रही है। ताकि दिल्ली की कोर्ट में जाने से पहले अपने सबूत जुटा सकें। बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई ने के दौरान कहा कि टूलकिट मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है। पुलिस ने निकिता का मोबाइल-लैपटॉप को भी जब्त किया है। 

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