Traffic Fines: मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत अब गाड़ी से छेड़छाड़ पर खरीदने-बेचने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, पढ़ें पूरी लिस्ट
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधित) (Motor Vehicle Act Amended) लागू हो चुका है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन निर्माता, डीलर्स, पार्ट्स मैन्यूफैक्चर्स, व्हीकल में बदलाव करने वाले डीलर या दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है।;
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधित) (Motor Vehicle Act Amended) लागू हो चुका है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन निर्माता, डीलर्स, पार्ट्स मैन्यूफैक्चर्स, व्हीकल में बदलाव करने वाले डीलर या दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि एक ही पार्ट्स कई वाहनों में खराब हो रहा है तो लिए वाहन निर्माता या डीलर जिम्मेदार माना जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक यदि वाहन में खराबी सुरक्षा से संबंधित पाई जाती है तो 100 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। तेज हॉर्न बजने पर 10 हजार का जुर्मना और तीन माह की के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट में पहले नहीं था।
एजेंसियों का लाइसेंस अनिवार्य
अब एजेंसियों का लाईसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कस्टमर्स की जिम्मेदारी तय की जा सके। इससे पहले ऑनलाइन बुकिंग करने वाली कंपनियों के लिए ऐसा नियम नहीं था।
जाम लगाने पर देना होगा जुर्माना
यदि आपने अपने वाहन को ऐसी जगह पर रोका है जिससे जाम की स्थिति बन गई है तो इसके लिए आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यदि आप क्षमता से अधिक सवारी अपने वाहन में लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
दिव्यांग भी बनवा सकेंगे लाइसेंस
दिव्यांग भी अब अपना लाइसेंस बनावा सकेंगे। इनके लाइसेंस के लिए मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है कि लाइसेंस तभी बन सकता है जब परिवहन विभाग का अधिकारी संतुष्ट होगा।
टेस्ट में तीन बार फेल होने पर ट्रेनिंग अनिवार्य
यदि आप ड्राइवर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेस्ट परीक्षण से गुजरना होगा। यदि आप टेस्ट में तीन बार फेल होते है तो आपको ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स करना अनिवार्य है। ये कोर्स अधिकृत सेंटर से करना होगा जिसके बाद आप चौथी बार टेस्ट दे पाएंगे।
अब वाहन में बदलाव पर भी लगेगा जुर्माना
वाहन में बदलाव किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी और दुकानदार पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जैस- वाहन में विभिन्न लाइटें, प्रेशर हॉर्न, ऐंसी नंबर प्लेट जो पढ़ने में न आए। तय मानक से तेज हॉर्न बजाने पर 10 हजार का जुर्माना और तीन महीने की जेल और साथ में तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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