डीएल और आरसी जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरी के बाद भी होंगे मान्य, जानिये सरकार ने क्यों लिया फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने से भारी संख्या में लोग अपने एक्सपायर हो रहे डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा सके थे। अभी भी महामारी का खतरा टला नहीं है। ऐसे में तय हुआ है कि ऐसे लोगों को राहत दी जाए, जिनके कोरोना काल के दौरान मोटर वाहन से जुड़े दस्तावेज एक्सपायर हो गए।;

Update: 2021-03-26 14:26 GMT

भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे वाहन दस्तावेज अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी भी जारी कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने से भारी संख्या में लोग अपने एक्सपायर हो रहे डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा सके थे। अभी भी महामारी का खतरा टला नहीं है। ऐसे में तय हुआ है कि ऐसे लोगों को राहत दी जाए, जिनके कोरोना काल के दौरान मोटर वाहन से जुड़े दस्तावेज एक्सपायर हो गए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक के लिए वैध माना जाए। इसमें फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत तमाम दस्तावेज शामिल हैं।

बता दें कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को भी कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने इस बार स्पष्ट किया है कि यह शायद आखिरी बार है, जो ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। मंत्रालय के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद शायद मोटर वाहन से जुड़े दस्तावेजों की मान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, वो बनवा अवश्य लें। ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में भारी चालान कट सकता है। 

Tags:    

Similar News