Tik Tok App Case : टिक टॉक ने SC में दायर याचिका वापस ली, CJI ने कहा-मद्रास हाईकोर्ट का फैसला उचित

वीडियो ऐप कंपनी टिक टॉक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में टिक टॉक ने चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर आरोप लगाया था कि इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री अश्लील व आपत्तिजनक है। इसके डाउनलोडिंग पर इसी कारण प्रतिबंध लगाया गया था।;

Update: 2019-07-04 06:51 GMT

वीडियो ऐप कंपनी टिक टॉक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में टिक टॉक ने चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर आरोप लगाया था कि इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री अश्लील व आपत्तिजनक है। इसके डाउनलोडिंग पर इसी कारण प्रतिबंध लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह उचित है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि यह ऐप हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है, इसके साथ ही युवाओं पर इसका बुरा असर जा रहा है।  

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