Tik Tok App Case : टिक टॉक ने SC में दायर याचिका वापस ली, CJI ने कहा-मद्रास हाईकोर्ट का फैसला उचित
वीडियो ऐप कंपनी टिक टॉक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में टिक टॉक ने चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर आरोप लगाया था कि इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री अश्लील व आपत्तिजनक है। इसके डाउनलोडिंग पर इसी कारण प्रतिबंध लगाया गया था।;
वीडियो ऐप कंपनी टिक टॉक ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में टिक टॉक ने चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर आरोप लगाया था कि इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री अश्लील व आपत्तिजनक है। इसके डाउनलोडिंग पर इसी कारण प्रतिबंध लगाया गया था।
Video app Tik Tok today withdrew its petition from Supreme Court, as court refused to entertain its petition on the issue of transferring the case from Madras High Court to SC. A two-judge bench headed by CJI said, the Madras High Court can very well address all the issues. pic.twitter.com/ODzZXRfe20
— ANI (@ANI) July 4, 2019
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वह उचित है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि यह ऐप हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है, इसके साथ ही युवाओं पर इसका बुरा असर जा रहा है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App