Wrestlers Protest: यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को भेजा समन, 18 जुलाई को पेशी
Wrestlers Protest: पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Singh) और डब्ल्यूएफआई के सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया है और 18 जुलाई को तलब किया है।;
Wrestlers Protest: पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के सचिव विनोद तोमर को तलब किया है। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 18 जुलाई तारीख निर्धारित की है। छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। बृजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है।
बृजभूषण सिंह पर दर्ज की थी एफआईआर
21 अप्रैल को, एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की अलग-अलग शिकायतें दर्ज की थीं, पहलवानों ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में दो प्राथमिकी दर्ज की थी और 10 शिकायत भी दर्ज की गईं। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। वहीं, विनोद तोमर पर आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे।
पॉक्सो केस में मिली थी राहत
15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एफआईआर की जांच के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बीजेपी सांसद के खिलाफ इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिला है। पॉक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम तीन साल जेल की सजा का प्रावधान है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि अपराध की श्रेणी क्या है।