पांचवीं बार पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, जानिए आखिरी तारीख

आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत आदेश जारी किया कि अब आधार और पैन कार्ड को अगले साल 31 मार्च तक जोड़ सकते हैं।;

Update: 2018-07-02 03:04 GMT

आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत आदेश जारी किया कि अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को अगले साल 31 मार्च तक जोड़ सकते हैं। 

इससे पहले यह तारीख बीते 30 जून तक रखी गई थी, जो कि इसी साल 27 मार्च को बढ़ाई गई थी। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।

सीबीडीटी का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

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