Indian Railways: दिवाली पर ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये सामान, वरना जेल में मनानी पड़ेगी Diwali

अगर आप इस फेस्टिवल सीजन अपने गांव-घरों की तरफ जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आप रेलवे की ओर से जारी सूचना जरूर पढ़ लें। वरना कहीं ऐसा न हो कि आपको जुर्माने का साथ ही जेल भी जाना पड़ जाए।;

Update: 2022-10-18 13:29 GMT

Indian Railways: अब जल्द ही धनतेरस, दिवाली (Diwali) और छठ पूजा जैसे कई त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों के मौके पर अन्य शहरों में नौकरीपेशा या निवास कर रहे लोग अपने गांव जाने के लिए निकलते हैं। ऐसे में ट्रेनों में खासा भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप भी इस फेस्टिवल सीजन (festival season) के दौरान अपने घर के लिए ट्रेन से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले रेलवे की ओर से जारी जरूरी सूचना पर नजर मार लीजिए।

त्योहारी सीजन में करोड़ो लोग एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से कुछ नियम-कानून बनाएं गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर यात्रियों को जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के आदेश के मुताबिक, ट्रेन में ज्वलनशील (inflammable) या आग फैलाने वाले चीजों को ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आग लगने की संभावना है, उसे ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है। साथ ही ऐसी कोई भी वस्तु को ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता है, जिसके अन्य यात्रियों को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। खास तौर पर दिवाली के समय पर पटाखे, गैस- सिलेंडर, सूखी घास, मिट्टी का तेल, स्टोव, माचिस और पेट्रोल ले जाना ट्रेन में सख्त मना है।

सजा के साथ जुर्माने के प्रावधान

अगर कोई यात्री ऊपर बताई गई प्रतिबंधित सामग्री के साथ ट्रेन में सफर करता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं कुछ समय जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है। नियमों के अनुसार, ऐसा करते हुए मिलने पर यात्री को 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। 

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