नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी खबर : EPFO के इस नए नियम का नहीं किया पालन तो होगा बड़ा नुकसान
ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि के साथ आधार को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है।;
नई दिल्ली। देश में चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) के साथ आधार (Aadhaar) को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। यानी अब PF खाते के UAN (Universal account number) को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा। EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इससे ECR फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है। इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है।
कंपनी द्वारा भेजा गया योगदान रुक सकता है
इस नियम के बाद, अब अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक (Epfo account holders) के आधार नंबर से जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा। सरल शब्दों में कहे तो, अगर आपके खाते से आधार लिंक नहीं है तो EPFO कर्मचारी के खाते में आने वाला कंपनी का योगदान रोक सकता है। इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्दी पूरा कर लें। ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है।
जानें क्या कहा है संगठन ने?
ईपीएफओ ने नए दिशानिर्देश के बारे में सूचित करते हुए कहा है कि प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ECR को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर हैं। 01.06.2021 से यूएएन के साथ आधार जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफओ ने आगे कहा कि नियमानुसार, कृपया सभी अंशदायी सदस्यों (contributory members)के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे EPFO की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।