सरकार ने चीनी ऐप कंपनियों को दी चेतावनी, आदेश का उल्लंघन करने पर की जा सकती है कार्रवाई

प्रतिबंधित ऐप कंपनियों द्वारा किसी दूसरे तरीके से देश में अपना ऐप चलाने या आदेश का उल्लंघन करने पर आईटी एक्ट 69ए के तहत की जाएगी कार्रवाई;

Update: 2020-07-22 03:41 GMT

सरकार ने चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। इतना ही नहीं सरकार ने कंपनियों को उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आदेश का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है। सरकार ने 29 जून को चीन से संबद्ध टिकटॉक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी थी।

दरअसल, सरकार का दावा है था कि ये चाइनीज ऐप (Chinese Apps) देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिये खतरा हैं। एक सरकारी सूत्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन संभी कंपनियों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन प्रतिबंधित ऐप का किसी भी रूप से सीधे या परोक्ष रूप से उपलब्धता और परिचालन जारी रहना न केवल अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून एवं अन्य संबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध है।प्रतिबंधित सूची में शामिल अगर कोई भी ऐप किसी अन्य माध्यम से भारत में उपयोग के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है तो इसे सरकार के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

इसमें कहा गया है कि इन सभी कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय के आदेश का कड़ाई से पालन करें और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने इन कंपनियों को भेजी सूचना में कहा कि संप्रभु शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69 ए का उपयोग करते हुए यह पाबंदी लगायी गयी है। कंपनियों को इस संदर्भ में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।  

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