कोरोना काल में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किये ये बड़े बदलाव, 31 दिसंबर तक आएंगे काम

कोरोना काल के बीच वाहनों के फिटनेस से लेकर पॉल्यूशन और इंश्योरेंस समेत इन दस्तावेजों की वैद्यता खत्म होने पर भी नहीं कटेगा चालान। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दी गई छूट।;

Update: 2020-08-25 07:31 GMT

अगर लॉकडाउन के बीच या उसके बाद से आप के वाहन से जुडे दस्तावेज की वैद्यता खत्म हो गई है और आप को बाहर जाना पड रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप का चालान नहीं कटेगा। जी हां इसी वजह केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में (Motor Vehicle Act) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आम आदमियों को यह छूट देना है। जो इस साल के अंत यानि 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। सरकार इससे पहले भी दो बार एक्सपायर दस्तावेजों (Expire Document) को रिन्यू कराने की तारीखों में बदलाव कर चुकी है।

दरअसल, कोरोना के फैलते संक्रमण और लॉकडाउन के बाद से देश में ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिती काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में बहुत से लोग अपने वाहनों एक्सपायर हो चुके फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्‍तावेजों को रिन्यू तक नहीं कर सकें। इसी को देखते हुए लोगों को इस कठीन समय में ज्यादा समस्या का सामना न करना पडे। इसके लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर दिया है। जिसके बाद (Motor Vehicle Documents) की वैधता 31 दिसंबर 2020 (31 December New Deadline) तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों अपने वाहन के एक्‍सपायर (Expiring) हो रहे दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 4 और महीने का समय दिया है। इसके साथ ही अगस इसबीच वाहन के दस्तावेजों के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता भी खत्म हो गई है तो 31 दिसंबर 2020 तक आप का चालान नहीं कट सकेगा।

सरकार द्वारा इस समय में एक्सपायर हुए दस्तावेजों की बढाई गई वैद्यता

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बदलाव कर 1 फरवरी 2020 या उसके बाद एक्‍सपायर हुए वाहनों के दस्तावेजों की वैद्यता को 31 दिसंबर 2020 किया जा सकता है। इसकी वजह सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसी एक जगह या कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश दिए जाना है। वहीं लॉकडाउन और धारा-144 लागू है। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्‍यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है। इसी को देखते हुए सरकार ने अब से 31 दिसंबर तक एक्‍सपायर होने वाले मोटर व्‍हीकल डॉक्‍यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। 

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