केंद्र सरकार का सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, अब एक अप्रैल से कार में अनिवार्य होगा ये नियम नहीं तो होगी कार्रवाई

सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली नई कार में एयरबैग (Airbag) अनिवार्य कर दिया है। अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगाने ही होंगे।;

Update: 2021-03-06 07:30 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में लगी हुई है। सरकार के कड़े नियम इसलिए कड़ाई से पालन किए जा रहे हैं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल के बाद बनने वाली नई कार में एयरबैग (Airbag) अनिवार्य कर दिया है। अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग लगाने ही होंगे। नए नियम के मुताबिक पुरानी कार जिनमें अभी एयरबैग नहीं है, उन्हें भी 31 अगस्त से पहले एयर बैग लगवाने ही होंगे। बिना एयर बैग के सड़क पर दौड़ रही कार का चालान किया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश सड़क हादसों में जान हानि के आंकड़े को कम से कम करने की है।

नोटिफिकेशन जारी

कार में फ्रंट एयरबैग को जरूरी बनाने पर परिवहन मंत्रालय काफी समय से काम कर रहा था जिसके बाद हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था. अब कानून मंत्रालय ने भी सहमति दे दी है। इसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

किस काम आता है एयरबैग

सड़क हादसे के वक्त एयर बैग काफी काम आता है। जैसे ही कार किसी से टकराती है एयर बैग गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से बच जाते हैं। ये पूरी तकनीक हादसे के वक्त जान बचाने के काम आती है क्योंकि हादसों में ज्यादातर मौत यात्री का सिर कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से होती है। एयरबैग कॉटन के बने होते हैं, इन पर सिलिकॉन की कोटिंग होती है। एयरबैग के अंदर सोडियम एजाइड (sodium Azide) गैस भरी होती है।

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