Haryana Old Age Pension: हरियाणा में 60 साल पूरे होते ही मिलेगी बुजुर्ग पेंशन, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की प्रक्रिया को काफी आसाना बना दिया है। अब 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ऑटोमेटिक बुजुर्गों के खाते में पेंशन राशि जमा हो जाएगी।;

Update: 2023-02-09 10:19 GMT

Haryana Old Age Pension 2023: अपनी वृद्धावस्था (old age) में बुजुर्ग लोग बेहतर जीवनयापन कर सकें, इसके लिए प्रदेश और राज्य सरकारों की तरफ से पेंशन दी जाती है। हरियाणा में अब वृद्धा पेंशन योजना (Haryana old age pension scheme) का लाभ लेना काफी आसान हो गया है। अब पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए न तो फॉर्म भरना होगा और न ही बार-बार किसी कार्यालय के चक्कर काटने होंगे।

हरियाणा सरकार की नई पेंशन प्रक्रिया के तहत, प्रदेश के 60 साल से अधिक के वृद्ध लोग घर बैठे ही पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र लाभार्थियों को सेवा केन्द्र (सीएसई),अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए अब केवल परिवार पहचान संख्या की आवश्यकता होगी।

हरियाणा वृद्धा पेंशन में आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा समाज कल्याण विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नागरिक को पेंशन योजना में अपनी पात्रता निर्धारित करने के लिए केवल परिवार पहचान पत्र संख्या की जरूरत होगी। इसी संख्या के आधार पर हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण संबंधित विभाग (हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) को पात्र व्यक्तियों का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर करेगा। पूरी प्रक्रिया के होने के बाद संबंधित व्यक्ति को प्रति महीने लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

हरियाणा वृद्धा पेंशन के लिए जरूरी शर्तें

  • 60 साल से अधिक उम्र के नागरिक को ही पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
  • पति-पत्नी की कुल आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • नागरिक कम से कम 15 साल से हरियाणा राज्य का निवासी हो।

हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही, हरियाणा पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर 0172-2713277, 2715090 है। 

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