Income Tax पेयर्स के लिए जरूरी खबर, महीने की इस तारीख तक नहीं भरा टैक्स तो जाना पड़ सकता है जेल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की चेतावनी। 2018-19 का इनकम टैक्स भरने के लिए 30 सितंबर 2020 है आखिरी तारीख।;

Update: 2020-09-23 11:41 GMT

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने देश में काफी चीजों को प्रभावित किया है। इनमें (Income Tax) इनकम टैक्स भी शामिल है। वित्त वर्ष के अनुसार इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है, लेकिन इस बार इसे भी बढ़ाकर पहले जुलाई और फिर सितंबर कर दिया, लेकिन अब यह आखिरी तारीख है। इसके बाद (Income Tax Filling) टैक्स जमा करने पर जुर्माना और न जमा करने पर दो साल की जेल भी हो सकती है। इसी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने (Tweet) ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट किया है। साथ सभी (Tax Payers) टैक्स पेयर्स से अपना इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करने की बात की है।

दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है। इसमें विभाग द्वारा वित्तवर्ष 2018-19 के लिए (Income Tax Return) आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नज़दीक आने की जानकारी दी गई है। साथ ही टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर देने का आग्राह किया है। इस वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। वहीं इससे पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई तक रखी गई थी।

रिटर्न फाइल न करने पर जुर्माना से लेकर हो सकती है जेल

जानकारों की मानें तो अगर आप तय समय सीमा पर टैक्स नहीं भरते हैं तो आप पर पेनाल्टी यानि जुर्माना लगेगा। समयसीमा खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। जबकि दिसंबर के बाद (Return File) रिटर्न फाइल करने पर यह जुर्माना डबल यानि 10,000 रुपये हो जाएगा। इसके साथ ही (ITR) आईटीआर नहीं भरने पर तीन महीने से दो साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 7 साल तक की जेल में रहना हो सकता है। 

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