Indian Flag Rules: वाहन पर तिरंगा लगाने से पहले जान लीजिए नियम, नजरअंदाज करने पर हो सकती है 3 साल की सजा
अपनी बाइक, कार और अन्य गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाना कोई गलत काम नहीं है। जो लोग भी यह कर रहे हैं, उनका राष्ट्र के प्रति सम्मान जाहिर करना यह एक तरीका मात्र है और निश्चित तौर पर सभी नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। लेकिन देश संविधान से चलता है और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर संविधान में कुछ जरुरी कानून बनाए गए हैं। जिनका पालन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।;
Indian Flag Rules: देश इस साल आजादी के 75 वर्ष (75 years of independence) पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने जा रहा हैं। स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) को धूमधाम से सेलिब्रेट करने की तैयारियां हर ओर देखने को मिल रही है। आजादी के उत्सव को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देशवासियों से अपने घरों की छतों पर भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे (Indian national) को फहराने और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर राष्ट्रीय तिरंगे को लगाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के आग्रह के बाद कई लोग अपनी गाड़ी और बाइक पर भी तिरंगे को लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाहनों पर तिरंगा को लगाने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें फॉलो करना बेहद ही जरुरी है। इस रिपोर्ट में हम आपको राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बनाएं गए कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।
अपनी बाइक, कार और अन्य गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाना कोई गलत काम नहीं है। जो लोग भी यह कर रहे हैं, उनका राष्ट्र के प्रति सम्मान जाहिर करना यह एक तरीका मात्र है और निश्चित तौर पर सभी नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। लेकिन देश संविधान से चलता है और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर संविधान में कुछ जरुरी कानून बनाए गए हैं। जिनका पालन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया (Flag Code of India) के नियमों के अनुसार, देश के राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी के हुड पर, ऊपर और किनारे या पीछे लगाना उसका अपमान माना जाता है। इसके अलावा ट्रेन, नाव या किसी भी प्रकार की वस्तु में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लपेटना भी तिरंगे का अनादर माना जाता है। भारतीय संविधान की ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर तीन साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है।
राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी जरुरी बातें (Indian flag rules and regulations)
राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा पैनल होगा, जिसमें सामान आकार के तीन आयताकार सब पैनल होंगे।
राष्ट्रीय ध्वज का टॉप पैनल केसरिया, बीच का पैनल सफेद और निचले का पैनल हरा रंग से बना होना चाहिए। बीच के पैनल में अशोक चक्र गहरे नीले रंग में होगा।
भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगे के आकार को लेकर भी जरुरी बातें बताई गई हैं। वीवीआईपी हवाई जहाजों के लिए 450 x 300 मिमी, मोटर कार के लिए 225 x 150 मिमी और टेबल झंडे के लिए 150 x 100 मिमी साइज होना चाहिए।