अब Gold के पुराने गहने बेचने पर इतने प्रतिशत भरना पड़ेगा GST, इस प्रस्ताव पर बनी सहमति!

सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बेचने की कीमत के हिसाब से भरना पड़ेगा टैक्स।;

Update: 2020-08-15 16:55 GMT

अगर आप सोने के बढते दामों के बीच अपने पुराने सोने के गहनों को बेच या खरीद रहें है तो यह खबर आप के लिए काम की हो सकती है। इसकी वजह अब नया सोने खरीदने ही नहीं बल्कि पुराना सोने के गहनों को बेचने पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है। इसकी वजह (Kerala Finance Minister) केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने द्वारा राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह (GOM) में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। जिस पर लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से मोहर नहीं लगी है।

सोने खरीदने और बेचने पर इतना देना पड़ सकता है टैक्स

दरअसल सोने के गहने वजन और कैरेट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन, सोने के गहने पर इसकी कीमत और मेकिंग चार्ज पर 3 प्रतिशत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST भाना पडता है। जूलरी की पेमेंट किसी भी मोड में करने पर आप को 3 प्रतिशत GST चुकाना होगा। वहीं अब यह टैक्स बेचने पर भी लागू किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोना बेचते समय देखा जाता है कि जूलरी आपके पास कितने समय से है, क्योंकि उस अवधि के हिसाब से ही उस पर टैक्स की वसूली की जाती है। सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स भरना पडेगा। वहीं सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब वह खरीदने की तारीख से 3 साल पुराना हो। इस पर आपकी बेचने की रकम के हिसाब से ही टैक्स की वसूली की जाएगी।

3 साल से ज्यादा पुराने सोने के गहनों पर भरना पड़ेगा एलटीसीजी

अगर आपके सोने के गहने 3 साल से ज्यादा पुराने हैं तो उसमें आप को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के हिसाब से टैक्स भरना होगा। LTCG के अनुसार, टैक्स की दर 20.80 प्रतिशत होगी। वहीं पिछले बजट में ही LTCG पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। टैक्स की दर में सेस शामिल है, हालांकि, उससे पहले तक सोना बेचने पर 20.60 प्रतिशत LTCG लगता था। 

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