अब इस शहर में नहीं रख सकेंगे 2 से ज्यादा हथियार, निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस

दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस होने पर थाने में जमा कराना होगा जमा। निरस्त कर दिया जाएगा लाइसेंस। अब तीन की जगह पांच साल में होगा रिन्युअल।;

Update: 2020-06-30 10:28 GMT

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में शस्त्र धारकों के प्रशासन एक नियम बना दिया है। जिसके तहत अब यहां रहने वाले लोगों को दो से ज्यादा शस्त्र हथियार रखना भारी पड सकता है। इतना ही नहीं प्रशासन ने दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखने पाबंदी लगा दी है। जिसके बाद 30 जून से पहले अतिरिक्त हथियार को किसी लाइसेंस धारक,आर्म्स डीलर (Arms Dealer) या थाने के मालखाने में निस्तारण कर उसका लाइसेंस निरस्त कराना होगा। इसके साथ ही सभी हथियारों का अब (National Data Base) राष्ट्रीय डाटा बेस में पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इसके लिए आपको अपने लाइसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित कराना होगा।

दरअसल, जिले के डीएम सुहास एल, वाई ने यह आदेश जारी किए हैं। इस सबंध में जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कार्यालय आदेश जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी 2020 ने अधिसूचना जारी कर सभी लाइसेंसों का (National Data Base) राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करने के लिए यूआईएन नंबर अंकित कराना जरूरी कर दिया है। इसी पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इस पर अमल करने को कहा है।

इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि 30 जून तक जिन शस्त्रों के लाइसेंस का यूएनआई नंबर अंकित नहीं हो पाएगा। वे सभी शस्त्र व लाइसेंस अवैध माने जाएंगे। (Central Government) केंद्र सरकार ने शस्त्र अधिनियम में भी संशोधन करते हुए (Arms License) शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण की समय सीमा अब तीन साल की बढ़ाकर पांच साल कर दी है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक को दो साल की अतिरिक्त फीस प्रशासन के कोषागार में जमा करानी होगी। जिला प्रशासन के इस आदेश पर शस्त्र लाइसेंस धारकों में हडकंप मच गया है 

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