Rules 2022: 1 अक्टूबर से ये लोग नहीं कर पाएंगे अटल पेंशन योजना में निवेश, जानें सरकार के नये नियम
भारत सरकार (Government of India) की ओर से असंगठित क्षेत्रों (unorganized sectors) में काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन (pension) की सुविधा के लिए अटल पेंशन योजना APY (Atal Pension Yojana) की शुरुआत की थी। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं या लाभार्थी बनने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जरुरी खबर है।;
Atal Pension Yojana: भारत सरकार (Government of India) की ओर से असंगठित क्षेत्रों (unorganized sectors) में काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन (pension) की सुविधा के लिए अटल पेंशन योजना APY (Atal Pension Yojana) की शुरुआत की थी। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं या लाभार्थी बनने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जरुरी खबर है। दरअसल सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम (new rule) के अनुसार, आयकरदाता (income taxpayer) अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकता है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, 1 जनवरी से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता हो या पहले रहा हो, वह अटल पेंशन योजना का पात्र बनने का योग्य नहीं रहेगा। नियम के लागू होने के बाद या पहले अगर अटल पेंशन योजना का लाभार्थी आयकरदाता पाया जाता है तो उसके अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति के द्वारा उस समय तक जमा की गई राशि उसके बैंक अकाउंट में वापस भेज दी जाएगी।
सरकार की ओर से नागरिकों को एक निश्चित आयु के बाद पेंशन देने के उद्देश्य से साल 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में 18 से 40 साल का कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 31 मार्च 2022 तक इस योजना में निवेश करने वालों की संख्या 4.01 करोड़ तक पहुंच गई हैं। आपके द्वारा योजना में निवेश करने के आधार पर तय होता है कि 60 साल के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 हजार रुपये पेंशन मिलने के प्रावधान है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत असंगठित लोगों को पेंशन देने के उद्देश्य से की थी, लेकिन अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है।