नौकरी करने वाले जान लें, अब 12 घंटे करना पड़ सकता है काम, जानिए क्या होंगे नए नियम?

अगर आप भी नौकरी करनेवाले हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नौकरी करनेवालों की अधिकतम शिफ्ट 12 घंटे की हो सकती है। दरअसल, श्रम मंत्रालय ने संसद में नए श्रम कोड का प्रस्ताव दिया है, जिसके पास होने के बाद ऑफिस में ड्यूटी करने का समय 12 घंटे हो सकता है।;

Update: 2020-11-26 06:15 GMT

नई दिल्ली। अगर आप भी नौकरी करनेवाले हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नौकरी करनेवालों की अधिकतम शिफ्ट 12 घंटे की हो सकती है। दरअसल, श्रम मंत्रालय ने संसद में नए श्रम कोड का प्रस्ताव दिया है, जिसके पास होने के बाद ऑफिस में ड्यूटी करने का समय 12 घंटे हो सकता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने नए श्रम कोड में एक हफ्ते में कुल काम के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया है। ऐसे में आपको सप्ताह में केवल 48 घंटे ही काम करना होगा। इसके साथ ही आपके हफ्ते में वीक ऑफ भी बढ़ सकते हैं।

मंत्रालय ने ये दिया प्रस्ताव

मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल हैं। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में साप्ताहिक काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है। फिलहाल जो नियम हैं, उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट छह दिनों तक रहती है। इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है। वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में दो दिन का साप्ताहिक अवकाश होता है। नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और तीन दिन का अवकाश मिलेगा। किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती है।

प्रवासी मजदूरों के लिए क्या होंगे नियम?

नए श्रम कोड के लागू होने के बाद प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए यात्रा-भत्ता दिए जाने की शर्त रखी गई है। इस कानून के बनने के बाद प्रवासी श्रमिक अपने राशन कार्ड को अन्य राज्यों में आसानी से ट्रांसफर करा सकेंगे और वह जहां भी रहेंगे वहां राशन डीलर से अपने कोटे का राशन प्राप्त कर सकेंगे।

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