अब Two Wheeler खरीदने पर विक्रेताओं को मुफ्त में मिलेगा हेलमेट, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों को वाहन विक्रेताओं, डीलर्स से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।;
जयपुर। आज के समय में सड़क हादसों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। तेज रफ्तार का कहर गाड़ी चलाने वालों के साथ-साथ न जाने कितनी जिंदगियां खत्म कर देता है। सड़क हादसों में कमी और सुरक्षा को देखते हुए राजस्थान परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्थान में दुपहिया वाहन विक्रेताओं (two wheeler vendors) को अब प्रत्येक खरीददार को वाहन के साथ निःशुल्क हेलमेट (Free helmet) देना होगा। राज्य परिवहन विभाग (Rajasthan transport department) ने एक आदेश जारी कर सभी प्रादेशिक और जिला परिवहन अधिकारियों (District Transport Officers) को वाहन विक्रेताओं (vendors), डीलर्स (Dealers) से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
सरकारी बयान के अनुसार, राज्य में अब दुपहिया वाहन खरीदने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) द्वारा स्थापित मानक के अनुरुप बना हेलमेट निःशुल्क मिलेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Transport minister Pratap singh Khachariyawas) ने बताया कि वाहन निर्माताओं, डीलर्स द्वारा प्रावधानों की पालन नहीं करना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर दोष की श्रेणी में आता है। विक्रय के समय हेलमेट उपलब्ध नहीं कराने पर विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नई गाड़ी के साथ अब क्या-क्या मिलेगा
उन्होंने बताया कि निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने के संबंध में 5 फरवरी 2020 को हुई बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सहमति प्रदान की थी। खाचरियावास ने बताया कि वाहन विक्रेता को वाहन के प्रथम विक्रय के समय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा नियम 129 के तहत नि:शुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने हैं।