पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की ये है आखिरी तारीख, नहीं कराने पर भरना पड़ेगा 10000 का जुर्माना
Pan को Aadhar से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 है। घर बैठे आसानी से कर सकते हैं लिंक;
अगर आप ने अभी तक (Pan Card-Aadhar Card Link) पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे तुरंत करा लें अन्यथा आप को इसका जुर्माना भरना पड सकता है। इसकी वजह आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 होना है। हालांकि इससे पहले 30 मार्च 2020 को सरकार ने (Aadhar and Pan Link) आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख थी। जिसे लॉकडाउन के चलते बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था। अब (Finance Minister) वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि यह 30 जून को लिंक कराने की आखिरी तारीख है। इसे बढ़ाया नहीं जाएगा।
घर बैठे आप भी अपने आधार से पैन कार्ड को कर सकते हैं लिंक
आप ने भी अपना आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है तो आप घर बैठे यह काम कर सकते हैं। इसके लिए आप को सिर्फ (SMS) एसएमएस करना होगा। इससे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। जी हां आप UIDPAN<12digit Aadhaar><10digitPAN>फॉर्मेट में मैसेज लिखकर 567678 या 56161 नंबर पर मैसेज कर दें। इसे आपका पैन और आधार लिंक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप ऑफलाइन तरीके से भी इसे लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको NSDLऔर UTITSL के पैन सर्विस सेंटर्स पर कॉल करना होगा। यहां अपने पैन और आधार की जानकारी देकर आप इसे आसानी से लिंक करा सकते हैं।
सरकार ने इसलिए अनिवार्य किया पैन और आधार को लिंक कराना
दरअसल, केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) कानून के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। अगर आप 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपके पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर उस पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने और पेमेंट करने जैसे काम नहीं हो पाएंगे।
लिंक न कराने पर लग जाएगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
इसके साथ ही अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं और अब तक आप ने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। अन्यथा आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है।