देश में 18 करोड़ लोगों के खराब हो सकते हैं पैन कार्ड, आप ने भी नहीं किया ये काम तो शामिल हो सकता है नाम
सरकार ने 31 मार्च 2021 तक दिया पैन कार्ड से आधार को लिंक करने का समय। इसके बाद लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना।;
देश में पिछले काफी समय से सरकार (Pan Card link to Aadhar) को आधार से लिंक कराने बात कह रही है। इसके लिए कई बार आखिरी तारीख को बढा दिया गया है, इसके बावजूद अब तक 18 करोड लोग अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा सकें। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में यह लिंक नहीं कराये। तो देश में 18 करोड़ लोगों के पैन कार्ड खराब हो सकते हैं। इनमें आप का भी नाम शामिल हो सकता है। वहीं अब तक देश में करीब 32.71 करोड़ से अधिक लोग अपने पैन को आधार से जोड़ चुके हैं। सरकार पहले ही आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर चुकी है।
आधार से लिंक न करने पर इनएक्टिव हो जाएगा आप का पैन कार्ड
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड (PanCard) को सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में आधार से लिंक नहीं कराया तो यह इनएक्टिव यानि निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं आयकर रिटर्न भरने वाले शख्स या कंपनी द्वारा ऐसा न करने पर जुर्माना भी लगेगा। वहीं बताया जा रहा है कि आयकर रिटर्न भरने वाली 57 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है। वहीं आयकर भरने वालों की संख्या करीब 50 लाख है। जो आधार को पैन से लिंक करा चुके हैं। वहीं अभी तक 18 करोड लोगों ने अपने आधार को लिंक नहीं कराया है।
ऐसे घर बैठे कर सकते हैं आधार को पैन से लिंक
वहीं अगार आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो आप घर बैठे भी मिनटों में पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा। यहां पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। जिसके बाद एक नया विंडो खुल जाएगा। इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कैप्चा कोड भरें। जिसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया।