पैन कार्ड यूजर्स के लिए खास खबर! इस छोटी सी भूल से आपको चुकाना पड़ेगा 10 हजार तक का जुर्माना, जानिए...
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 हो गई है। अगर कोई इस तय तारीख तक पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Deactivated) घोषित कर दिया जाएगा।;
आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड (PAN Card) है और ये सबके लिए जरूरी हो गया है। इसकी जरूरत वित्तीय लेन-देन के लिए पड़ती है। बैंक से लेकर ईपीएफओ तक ये जरूरी दस्तावेज माना जाता है। हालांकि, पैन कार्ड की मान्यता अब आधार कार्ड (Link PAN Card and Aadhar Card) के बिना कम हो सकती है। दरअसल, आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक (How to Link PAN Card via Aadhar Card) होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है।
आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2022 हो गई है। अगर कोई इस तय तारीख तक पैन कार्ड लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Deactivated) घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में हर तरह की ट्रांजेक्शन पर रोक लग जाएगी।
डीएक्टीवेट पैन कार्ड पर इतना जुर्माना
पैन कार्ड के डीएक्टीवेट होने पर लेन-देन समेत अन्य तरह के वित्तीय काम भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के मुताबिक आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पर भी जुर्माना
अगर आपके पास एक पैन कार्ड से ज्यादा कार्ड हुए तो आप पर भी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B लागू होगी। जिसके तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आपके बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड होना कानूनी जुर्म माना जाता है।
ऐसे कर सकते हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपको "Request For New PAN Card / Changes/ Correction in PAN Data" ऑप्शन नजर आएगा। यहां आपको इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद एक फॉर्म डाउनलोड होगा, जिसमें पूछी गई जानकारी को भर दें। इसके बाद फॉर्म को किसी भी NSDL दफ्तर में जमा कर दें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।