RBI ने इस बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें किन उल्लंघनों के लिए की गई कार्रवाई
RBI ने एक वक्तव्य में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और 'आरक्षित निधियों के हस्तांतरण' से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।;
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बताया कि उसने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. (Cooperative Rabobank U.A.) पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine of one crore rupees) लगाया है। RBI ने एक वक्तव्य में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) के कुछ प्रावधानों और 'आरक्षित निधियों के हस्तांतरण' से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। Reserve bank ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (ISE) जांच की थी। जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और RBI द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) भी जारी किया है।
स्टेटमेंट में कहा गया है कि notice पर मिले बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद reserve bank इस नतीजे पर पहुंचा की नियमों का उल्लंघन हुआ है और बेंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना वाजिब है। एक अन्य वक्तव्य में Reserve bank ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज (Village Financial Services) पर अपने ग्राहक को जानों नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।