डिजीटल प्लेटफॉर्म APP से लोन लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर, RBI ने जारी किये नये नियम
डिजीटल प्लेटफॉर्म पर लोन देने वाली ज्यादातर कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत आने पर आरबीआई ने उठाया कदम। कई नये नियम किये जारी।;
डिजीटल प्लेटफॉर्म पर लोन बांटने वाली कंपनियों को लेकर (RBI) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ नये नियम बनाकर इन्हें फॉलो करने के आदेश जारी किये हैं। इसकी वजह पिछले काफी समय ऐप के जरिये (Digital Platform For Loan) डिजीटल लोन देने वाली कंपनियों द्वारा ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूला जाना है। इसी को लेकर आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों (Fintech Companies) पर सख्ती बरतते हुए, इन पर कई नियम और शर्तें लागू कर दी हैं। डिजिटल लोन सेवाओं को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है।
दरअसल, पिछले काफी समय से आरबीआई (Consumers Complaint To Rbi) को शिकायत मिल रही हैं। इन शिकायतों में आरोप लगाया कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (Loan App) की तरफ से ज्यादा ब्याज लेने और वसूली के कठोर तरीकों को अपनाने और अन्य उत्पीड़न किया जाता है। इन शिकायतों को देखते हुए कडे निर्देश जारी किये हैं। इतना ही नहीं आरबीआई ने रिजर्व बैंक ने डिजिटल लोन एजेंट की तरह काम करने वाली ऐसी कंपनियों की गड़बड़ी पर बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को कड़ी हिदायत दी है। साथ ही कहा कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर कुछ फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए भी बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदार माने जाएंगे। इसमें एनबीएफसी और बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है RBI के नये निर्देश
दरअसल, RBI ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों से कहा है कि अपनी (Website) वेबसाइट पर बताएं कि वे किसी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) की तरफ से तो कर्ज नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों ग्राहकों को अपनी वेबसाइटों पर इस बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दें। इतना ही नहीं बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से वेबसाइटों पर अपने एजेंटों के नाम का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है। आरबीआई ने आगे कहा कि कर्ज की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद कर्ज लेने वाले को बैंक या एनबीएफसी के लेटरहेड पर एक पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।