परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश- अब राज्य एजेंसियां 15 दिनों के भीतर अपराधी को यातायात उल्लंघन का भेजें नोटिस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।;

Update: 2021-08-19 11:23 GMT

नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transportation) की नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों (state enforcement agencies) को यातायात नियमों के उल्लंघन (violation of traffic rules) से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान (Challan clearance) तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत (electronic record storage) किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (electronic monitoring) और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Motor Vehicles Act 1989) के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए। नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा (Camera), सीसीटीवी कैमरा (CCTV camera), स्पीड गन (Speed gun), शरीर पर धारण करने वाला कैमरा (body camera), मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा (motor dashboard camera), ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (ANPR), वजन बताने वाली मशीन (weighing machine) और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये। इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाएगा।

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