इस वित्त वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं रुपये, ब्याज पर मिलेगी भारी छूट

हर साल मार्च माह में होती थी आखिरी तारीख। कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने लिया अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला;

Update: 2020-06-28 07:02 GMT

केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के लिए शुरू की गई (Sukanya Samriddhi Yojana) सुकन्या समृद्धि योजना देश के आम आदमी में प्रख्यात हो गई है। इस योजना के तहत बेटी के भविष्य को सिक्योर रखने के लिए हर माह खाते में 250 रुपये से लेकर साल में डेढ लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। जिस पर वित्त वर्ष में सरकार द्वारा ब्याज देने के साथ ही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। हालांकि इस बार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने वाली सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में निवेश के लिए समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। जिसके तहत आपको सुकन्या योजना खाते में रुपये जमा कर (Tax Relief) टैक्स छूट पाने के लिए एक महीने का समय और मिल गया है। साथ ही इस पूरे वर्ष में जिन लोगों ने अब तक (Sukanya Account) सुकन्या खाते में पैसे जमा नहीं किए है। वह एक महीने के अंदर 250 रुपये जमा कर राहत की सांस ले सकते हैं।

सुकन्या के इन सेविंग स्कीम में रुपये जमा कराने की बढी आखिरी तारीख

दरअसल, कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने (Sukanya Samriddhi Yojana) सुकन्या समृद्धि योजना के साथ ही (PPF) पीपीएफ समेत कई सेविंग स्कीम में रुपये जमा करने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इन खातों में रुपये जमा कराने पर वित्त वर्ष में खाताधारक या उसे चलाने वाले अभिभावक को इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। वहीं पीपीएफ से लेकर सुकन्या योजना खाते में पूरे साल में एक तय रकम जमा कराना जरूरी है। अन्यथा इस पर जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किये जा सकते हैं। वहीं कम से कम 250 रुपये जमा कराना एक दम आवश्यक है। इसके साथ ही सरकार इस पर 7 6 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रही है।

खाते में 15 साल तक रुपये जमा कराना होगा अनिवार्य

वहीं बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची के अभिभावक को 15 साल तक रुपये जमा कराना अनिवार्य है। हालांकि इसमें लिमिट के तहत साल में कम से कम 250 रुपये जमा कराना अनिवार्य है। वहीं अधिकतम डेढ लाख रुपये तक करा सकते हैं। इस खाते पर सालाना वित्त वर्ष में सरकार जमा रुपये पर ब्याज देती है। इसी तरह (PPF Account) पीपीएफ खाते समेत कुछ अन्य सेविंग स्कीम में रुपये जमा कराने पर ब्याज के साथ ही इनकम टैक्स पर भी छूट दी जाती है। 

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