Amazon और Flipkart को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, सीसीआई जांच में दखल देने से किया इंकार

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जांच को चुनौती देना, आपराधिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नोटिस चाहने जैसा है। इसके साथ ही पीठ ने ई-कॉमर्स कंपनियों को CCI की जांच में सहयोग करने के लिए कहा।;

Update: 2021-08-10 04:53 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने ई- वाणिज्य कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट (Amazon and Flipkart) के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रारंभिक जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे बड़े संगठनों को जांच में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि जांच को चुनौती देना, आपराधिक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नोटिस (Notice) चाहने जैसा है। इसके साथ ही पीठ ने ई-कॉमर्स कंपनियों (E-commerce companies) को CCI की जांच में सहयोग करने के लिए कहा। पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka high court) के आदेश को चुनौती देने वाली Amazon और Flipkart की अलग-अलग याचिकाओं पर विचार से इनकार कर दिया।

दोनों कंपनियों में सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील

Karnataka high court ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की CCI की जांच को रोकने से इनकार कर दिया था। दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों ने इसके खिलाफ Supreme court में अप़ील की थी। पीठ में न्यायामूर्ति विनीत सरन और न्यायामूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि Amazon और Flipkart जैसे बड़े संगठन जांच में सहयोग के लिए आगे आएंगे, और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको इसके लिये तैयार होना होगा और जांच की अनुमति देनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

CCI ने पिछले साल की 13 जनवरी को भारी छूट देने तथा अपने पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ की शिकायतों को लेकर Flipkart और Amazon के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। उसके बाद इन कंपनियों ने जांच के आदेश को high court में चुनौती दी थी। Flipkart की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी द्वारा यह बताए जाने पर कि CCI को जवाब देने का समय नौ अगस्त को ही खत्म हो रहा है, पीठ ने इस समयसीमा को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। 

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