पैनकार्ड 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं करवाया तो देना होगा 10 हजार जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि आधार से पैनकार्ड लिंक करवाने की अंतिम तारीेक 31 मार्च 2020 है। ऐसा न करने पर 10 हजार का जर्माना भरना होगा।;

Update: 2020-03-03 07:46 GMT

आयकर विभाग ने एक घोषणा जारी कर कहा है कि जिन लोगों ने अपना आधार पैनकार्ड से लिंक नहीं करवाया है, उनके पास सिर्फ 31 मार्च 2020 तक का मौका है। ऐसा ना करने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वालों के पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। वह किसी काम के नहीं रहेंगे। आयकर विभाग ने पहले ही अनलिंक पैन कार्ड को निष्क्रिय करने की घोषणा की थी। आयकर विभाग ने पहले ही घोषणा की थी कि सभी अनलिंक पैन कार्ड धारकों को आयकर अधिनियम के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आंकड़ों के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन कार्ड ही अभी तक आधार कार्ड से लिंक हुए हैं। इससे पहले भी इस तारीक को पहले भी आगे किया गया था।

यह हो सकते हैं नुकसान

-जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और अगर आपने गलत पैन नंबर दे दिया है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

-आप जब आईटीआर दाखिल करते हैं या कहीं और जब पैन नंबर देते हैं उसमें गलती करने पर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

-दो पैन कार्ड होने पर भी आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत व्यक्ति पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है।



17 करोड़ से ज्यादा ने नहीं करवाया लिंक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। सिंतबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक रूप से आधार कार्ड को वैध करार दिया था। साथ ही टैक्स भरने के लिए भी इसे जरूरी बताया था। 

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन फोन पूरा करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। फोन पर आए OTP को डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. इसके बाद नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद साइट पर जाकर आप लॉगइन करें। यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालें। उसके बाद कैप्चा कोड डालें। लॉगइन करने के बाद मेन्यू में जाकर प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें। इसके बाद लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दें।

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवदेन फॉर्म भरकर पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो और फीस को इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करवाना होगा। आप एसएमएस के जरिए भी आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए 567678 या 56161 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN लिखकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर मैसेज करना होगा। इससे भी आपका आधार पैनकार्ड से लिंक हो जाण्गा।

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