31 मार्च के बाद इन नये वाहनों पर नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जानिए क्यों

परिवार विभाग द्वारा साफ कर दिया गया है कि 31 मार्च के बाद BS-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन (Registration) नहीं होंगे। इसकी वजह परिवहन पंजीकरण प्रणाली में बदलाव के साथ BS-6 वाहन को मान्यता देना है।;

Update: 2020-03-06 10:41 GMT

अगर आप ने कोई नया वाहन लिया है और अभी तक उस का रजिस्ट्रेशन नहीं (Registartion Stopped) कराया तो देर न करें। अन्यथा मार्च के बाद आप के वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन न होने पर आप के वाहन पर नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे में आप उस गाडी को नहीं चला सकेंगे। इसके पीछे की वजह परिवहन विभाग द्वारा BS-4 वाहनों का रजिस्टेशन बंद करना है।

इस दिन नई परिवहन पंजीकरण प्रणाली होगी शुरू

दरअसल एक अप्रैल से नई परिवहन पंजीकरण प्रणाली (The new rule of BS6) लागू हो जाएगा। इसके तहत भारत में स्टेज-4 यानी (Bs4 Vehicals)वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद (Registartion Stopped) कर दिया जाएगा। केवल बीएस 6 के वाहनों का पंजीकरण होगा। ऐसे में ऐसे में जरुरी हो गया है कि आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से पहले करा लें। खास बात यह है कि नई वाहन पंजीकरण प्रणाली अस्थाई रजिस्ट्रेशन पर भी लागू होगी।

नया वाहन होने पर भी नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर

अगर आपका वाहन BS-4 Vehical है और आपने उस पर टेम्परेरी (Temporary) रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको भी 31 मार्च से पहले-पहले स्थाई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तारीख के बाद आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिसके चलते आप इसे नहीं चला पाएंगे।

परिवहन विभाग ने जारी किया सर्कुलर

वही बता दें कि परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2020 तक बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इससे देरी होने पर बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन (Registartion) पूरी तरह रोक दिया जाएगा। सिर्फ बीएस-6 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

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