गाड़ी के दस्तावेज हो चुके हैं एक्सपायर तब भी पुलिस नहीं काटेगी आपके वाहन का चालान, जानिए ये है वजह
सरकार ने लॉकडाउन के बीच 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक वाहनों के दस्तावेज एक्सपायर होने पर भी मोटर वाहन कानून के तहत चालान न काटने के दिए आदेश;
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में लोगों के बहुत से काम अटक गया हैं। इनमें वाहनों के पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के एक्सपायर होने व दोबारा रीन्यू कराने में समस्या आना है, इसी को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में ऐसे वाहन मालिकों को राहत दे दी है। दरअसल विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन कर दी है। जिसमें कहा कि मोटर वाहन कानून 1988 (motor Vehicle Act 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन कानून (Central Motor Vehicle act 1989) के तहत गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेज जो 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच खत्मे हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक माना जाये।
वाहन के दस्तावेज रीन्यू कराने के लिए परेशान होने की नहीं है जरूरत
परिवहन मंत्रालय ने यह आदेश लोगों को किसी भी तरह की समस्या से बचाने के लिए किया है। दरअसल, लॉकडाउन (Lockdown) के बीच हजारों वाहनों के पॉल्यूशन (Pollution Certificate) से लेकर इंश्योरेंस (Insurance) व अन्य दस्तावेजों की एक्सपायरी डेट आ चुकी है, लेकिन वह इन्हें रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने वाहनों को किसी एमरजेंसी में भी सडक पर ले जाने का डर लगा रहा है। इसकी वजह दस्तावेजों का एक्सपायरी डेट क्रॉस करना है। इसी परेशानी को देखते हुए विभाग ने उन्हें कागजातों का नवीनीकरण कराने के लिए 30 जून 2020 तक का समय दे दिया है।
ट्रांसपोर्टरों की समस्या को देखते हुए जारी की गाइडलाइन
वहीं लॉकडाउन के बीच ट्रांसपोटर्स के वाहन ही इस समय लोगों तक सामान पहुंचा रहे है। ऐसे में सब कुछ बंद होने के चलते वह अपने वाहनों को रिन्यू नहीं करा पा रहे है। उन्हें कोई रोके नहीं और परेशानी न हो। इसी को देखते हुए सरकार ने उन्हें फरवरी में भी दस्तावेज खत्म होने पर 30 जून 2020 तक के लिए राहत दे दी है।