Happy New Year 2020 : नए साल का स्वागत करने की खुशी में कहीं आप जरूरी कामों की समय सीमा भूल तो नहीं रहे

Happy New Year 2020 : नए साल की स्वागत में कहीं आप अपने कामों का ध्यान रखना भूल ना जाए। इसलिए हम आपको बताने जा रहे कुछ जरूरी कामों की डेडलाइनल के बारें में जिसके जरिए नए साल के स्वागत के साथ अपने कामों का भी ध्यान आसानी से रख सकते है।;

Update: 2019-12-31 07:31 GMT

Happy New Year 2020 : नए साल की शुरुआत होने में बस कुछ घटें ही बचे है। ऐसे में नए साल की स्वागत में कहीं आप अपने कामों का ध्यान रखना भूल ना जाए। इसलिए हम आपको बताने जा रहे कुछ जरूरी कामों की डेडलाइनल के बारें में जिसके जरिए नए साल के स्वागत के साथ अपने कामों का भी ध्यान आसानी से रख सकते है।

31 दिसंबर तक जानें कुछ कामों की डेडलाइन

एसबीआई एटीएम कार्ड

अगर आपके पास भारतीय स्टेट बैंक के मैगनेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट कार्ड है तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान दें।  दरअसल आरबीआई के मुताबिक मैगनेटिक स्ट्रिप डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले डेबिट कार्ड में बदल रहा है, जिसके तहत अपने ग्राहकों को 31 दिंसबर तक कार्ड बदलने के लिए समयसीमा दी गई है। इसके बावजूद अगर आप बदलाव नहीं करते है, तो आपका कार्ड 1 जनवरी 2020 से काम करना बंद कर देगा।

सस्‍ता होम लोन

एसबीआई ने होम लोन ग्राहको के लिए सस्ते में लोन देने के लिए नए ऑफर की शुरुआत की है, जिसके तहत फार्म अप्लाई करने की समयसीमा 31 दिसंबर तय की गई है। दरअसल आरबीआई अपने ग्राहको को पहले होम लोन पर 8.05 फीसद प्रति वर्ष लिया करता था, जिसे घटाकर 7.80 फीसद सालाना कर दिया गया है। इस ऑफर का लाभ 1 जनवरी 2020 से उठा सकेगें।

अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर- 1100182018 पर कॉल कर सकते है। वहीं SMS के जरिए भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए 567676 पर HOME लिखकर एसएमएस भेजना होगा।

10 हजार के जुर्माने से राहत

आज रात तक अगर आप इनकम टैक्स रिर्टन फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आरबीआई के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त को दी गई थी। लेकिन जो लोग इस समयसीमा के साथ फाइल नहीं कर पाए है, वे अधिकतम 5 हजार जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करने का मौका दिया गया है।

अगर इस समयसीमा पर भी आपने फाइल नहीं किया तो 31 दिसंबर 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च 2020 से पहले तक रिटर्न फाइल करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी।

टैक्‍स विवादों के निपटारे की डेडलाइन

सबका विश्वास योजना के तहत बकाया राशि वालों को आंशिक छुट देकर टैक्स विवादों से निपटने के लिए 31 दिंसबर तक भुगतान करने के लिए समयसीमा तय की गई है। दरअसल, जिन लोगों के सर्विस टैक्‍स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े टैक्‍स विवाद हैं उनके निपटारे के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी.

सस्‍ती कार या बाइक खरीदने की डेडलाइन

अगर आप सस्ते दामों में कार या बाइक खरीदना चाहते है, तो आज रात तक ही आप अपने सपने को पूरा कर सकते है। दरअसल नए साल की आगाज से ही सभी ऑटो कंपनियों ने कार और बाइक के दामों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।  

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