पैन कार्ड की ये छोटी सी गलती के लिए लगेगा 10 हजार का जुर्माना, अभी सुधारें
अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो अब आपकी खैर नहीं है। ऐसा करने वालों पर अब सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। 10 हजार तक का जुर्माना भरना होगा।;
सरकार के निदेशानुआर पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीक 31 मार्च, 2020 तय की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी करीब 17 करोड़ लोग ऐसे ही जिन्होंने अपना पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है। सरकार इन दिनों पैन कार्ड को लेकर सख्त है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर (करदाता) की पहचान उनके स्थायी खाता संख्या यानी कि (PAN) से करता है। PAN एक 10 अंकों वाली अल्फान्यूमेरिक (Alpha Numeric) संख्या होती है। यह तो आप सभी जानते है कि एक ही व्यक्ति या कंपनी के दो पैन कार्ड नहीं हो सकते। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड है तो जल्द ही एक पैन कार्ड को खत्म कर दें, नहीं तो यह आपके लिए बडी मुसीबत ला सकता है। इसके लिए आपको 10 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। आप भी इस जुर्माने से बच सकते है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अतिरिक्त पैन कार्ड से मुक्ति पा सकते हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार अगर कोई दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
एक से अधिक पैन कार्ड को ऐसे करें खत्म
टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि एक से ज्यादा पैन को सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए एनएसडीएल की वेबसाइट या ऑफिस जाकर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data पर क्लिक करें। इस फॉर्म को भरकर जमा करें।
-इस फॉर्म में आप जो पैन कार्ड रखना चाहते हैं, उसे टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम नंबर 11 में भर दें। इसके अलावा जिस पैन को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें।
-कुछ लोग अलग-अलग कामों के लिए अलग पैन बनवा लेते हैं। डीमैट खाते के लिए अलग पैन और इनकम टैक्स के पेमेंट और रिटर्न के लिए अलग पैन कार्ड बनवा लेते हैं। इसके अलावा कई लोग पुराना पैन खो जाने पर नए सिरे से पैन के लिए अप्लाई करते हैं। इसकी भी वजह से उनके पास कई पैन हो जाते हैं।
-अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग पैन बनवा रखा है तो आपकाे किसी भी कीमत पर दूसरा पैन सरेंडर करना ही पड़ेगा। -वह पैन कार्ड जरुर खत्म करें जिसे या तो आप इनकम टैक्स के पर्पज के लिए प्रयोग करते हैं।