टैक्स पेयर्स को मिली राहत, अब 31 मार्च की जगह 30 जून 2020 हुई टैक्स रिटर्न और पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन हो गया है। ऐसे में फाइनेंशियल महीना यानि मार्च में टैक्स जमा करने से लेकर पेन और आधार लिंक की आखिरी तारीख को आगे बढाकर 30 जून कर दिया गया है।;
फाइनेंशियल के हिसाब से मार्च का महीना बहुत ही खास होता है, इसमें टैक्स रिटर्न फाइल (Income Return File) करने से लेकर किसी भी अपडेट की आखिरी तारीख होती है, लेकिन इस बार काेरोना वायरस की वजह से महीने के बीच में ही लॉकडाउन (LockDown) कर दिया गया है। ऐसे में टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर पैन और आधार लिंक समेत फाइनेंश से जुडे अन्य चीजों की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन्स है। जिनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने से लेकर लोगों घरों से बाहर निकालने पर भी रोक लगाई है।
टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख हुई 30 जून 2020
टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। जिसे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके साथ ही नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। अभी तक रिटर्न फाइल करने के लिए 5 लाख से कम इनकम वालों को लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये और 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को 10000 रुपए तक पेनॉल्टी देनी पड़ सकती है। हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन देर से भरे गए टीडीएस (TDS) के लिए ब्याज दर को 18 फीसदी से कम कर 9 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे टैक्स पेयर (Tax Payer) जिनका टैक्स देनदारी को लेकर किसी तरह का विवाद था। उन लोगों को राहत देने के लिए लाइ गई स्कीम विवाद से विश्वास की डेट को भी बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास के लिए भी नई तारीख 30 जून 2020 है।
PAN और आधार लिंक करने की तारीख बढ़ी
पेन और आधार लिंक करने की तारीख अब 31 मार्च थी। इस तारीख तक पेन लिंक न कराने पर सरकार ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने की घोषणा की थी, लेकिन देश में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से अब इस तारीख को बढाकर 30 जून 2020 कर दिया है। ऐसे में पेन को आधार से लिंक कराने के लिए तारीख के आगे बढ़ने पर लोगों को राहत मिली है।