जानिए सभी के लिए क्यों जरूरी है आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना

पैन को आधार से जोड़ने का सीधा और साफ मकसद डुप्लीकेट पैन (Duplicate PAN Card) को अलग करके ओरिजनल पैन कार्ड की पहचान करना है।;

Update: 2019-11-21 13:46 GMT

सरकार ने 11 नवंबर 2019 तक 29 करोड़, 30 लाख 74 हजार 520 लोगों का पैनकार्ड आधार के साथ लिंक (Aadhaar PAN Card Link) करवाने में सफलता हासिल कर ली है। वित्त राज्य मंत्री सिंह ठाकुर (Anurag Thakur) ने पांच सांसदों के सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी आज लोकसभा में दी। पैन को आधार से जोड़ने का मकसद डुप्लीकेट पैन (Duplicate PAN Card) को छांटकर ओरिजनल की पहचान करना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार प्रत्येक वो व्यक्ति जो 01 जुलाई , 2017 से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए योग्य था, उसे आधार का उल्लेख करना है। मोदी सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने के लिए पहले 30 सितंबर की तारीख तय की थी जिसे बाद में 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

क्यों जरूरी है Aaadhaar को PAN कार्ड से लिंक करना - 

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Thakur) ने लोकसभा में सांसद संभाजीराव, धैर्यशील, संजय सदाशिवराव सुधीर गुप्ता और बिद्युत बरन महतो के सवाल के जवाब में बताया कि आधार को लिंक करवाने की प्रक्रिया पैन के अनावश्यक और टैक्स जालसाजी को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।

इसके साथ ही, मल्टीपल पैन कार्ड बनना भी बंद हो जाएगा। सांसदों ने पूछा था कि कितने खाताधारकों ने अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ा है। यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने पैन को आधार संख्या से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है?

अगर आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो संभावना है कि आपका पैन आधार से लिंक होगा। पिछले साल का आईटीआर (ITR) फाइल करते वक्त आपने इसे लिंक किया होगा। अगर यह दोनों जानकारी आयकर विभाग के पास हैं तो वह खुद भी उसे लिंक कर देता है।

आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएं- www.incometaxindiaefiling.gov.in. इस वेबसाइट पर आपको लॉग इन करना होगा।

आपका पैन नंबर यूजर आईडी है, पासवर्ड डालें और अपना जन्मदिन एंटर करें। एक बार साइट पर लॉग इन होने के बाद प्रोफाइल सेटिंग टैब खोलें और उसमें लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आपको यह संदेश मिलेगा।

आपका पैन पहले ही आधार नंबर XXXXXX से लिंक्ड है। अगर आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। यहां आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से सभी जानकारी डालनी है।

इसमें नाम, जन्म दिन और लिंग की जानकारी देनी है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को डालने के बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं। अगर आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग (E-Filing) वेबसाइट पर रजिस्टर करना नहीं चाहते तो आपके पास पैन और आधार को लिंक करने का एक और ऑप्शन है।

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के होम पेज पर ही एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक करको आप पैन आधार को जोड़ सकते हैं। यह लिंक इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है: http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. इसके बाद लिंक आधार टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया फॉर्म खुलेगा।

यहां आपको पैन, आधार नंबर आदि भरना पड़ेगा। यहां आपको सभी जानकारी आधार कार्ड के हिसाब से डालनी होगी। अगर आधार पर आपके जन्म का साल ही लिखा हुआ है तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा- 'मेरे पास आधार में सिर्फ जन्म का साल है।'

इसके बाद कैप्चा (Captcha Code) कोड डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। एक बार सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा- आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।

आधार - पैन लिंक करने के दूसरे तरीके -

पैन सर्विस प्रोवाइडर को मैसेज भेजना-  अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट से आधार-पैन को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि इसके और भी तरीके हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 29 जून 2017 को एक नोटिफिकेशन में कहा है कि आप अन्य तरीके से भी पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं।

आप सिर्फ एक SMS भेजकर भी अपने आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। आपको यह एसएमएस 567678 या 56161 पर भेजना है। आपको SMS ऐसे भेजना है:

UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> अगर आपका आधार नंबर 111122223333 है और पैन नंबर AAAPA9999Q तो आपको SMS में यह लिखना होगा:

UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q 

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